जगदलपुर/बस्तर।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री माहेश्वर नाग एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार के द्वारा ट्रक चालकों व बस ट्रांसपोर्टरों/चालकों का मीटिंग लेकर नये कानून के संबंध में विस्तार से बताया गया। ट्रक चालकों व बस ट्रांसपोर्टरों/चालकों में आगामी नये कानून में धारा 106(2) को लेकर जो भ्रम की स्थिति थी, उसमें नये कानून में क्या प्रावधान है ‘‘अगर कोई व्यक्ति के द्वारा उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण ड्राईविंग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देता है तो उस व्यक्ति के विरूद्ध 10 वर्ष तक की सजा हो सकने का प्रावधान है।’’ परन्तु जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को एक्सीडेंट की सूचना देते हैं तो उनके ऊपर यह धारा लागू ही नहीं होगी के संबंध में विस्तार से समझाकर जागरूक किया गया।साथ ही सोशल मीडिया में अफवाहों से बचने की सलाह दिया गया।