सारंगढ़।पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल एवं एसडीओपी अविनाश मिश्रा के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी कोतवाली श्रीमती भावना सिंह के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ के अलग-अलग टीम द्वारा अवैध शराब पर रोक लगाने हेतु मुखबिर सूचना पर आरोपीगण के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत निम्न कार्रवाई किया गया। धारा 34 (2)59 (क) आबकारी के विरूद्ध आरोपीगण संजू यादव पिता श्याम लाल यादव उम्र 28 वर्ष, मोतीचंद निषाद पिता लक्ष्मण निषाद उम्र 24 वर्ष साकिन टिमरलगा से 40 पाव देशी प्लेन शराब कीमती 32 सौ रूपये 10 पाव सिन्डीकेट अंग्रेजी शराब कीमती 1200 रूपये जुमला 9 लीटर देशी एवं अग्रेजी शराब कीमती 4400 रूपये एवं मोटर सायकल हीरो पैशन प्रो कमांक सीजी 6पीए 3829 कीमती 10,000 रु० जप्त की गई। धारा 34 (2) 59 (क) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी लक्ष्मी कुर्रे पति देव राम कुर्रे उम्र 50 वर्ष निवासी कुर्राहा से अवैध 25 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 5000 रूपये जप्त की गई।
धारा 34 (2) 59 (क) आबकारी के विरुद्ध आरोपी सत्यम सिंह पिता स्व.गब्बर सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी जिल्दी से अवैध देशी प्लेन शराब 10.800 लीटर कीमती 4800 रू० जप्त की गई।धारा 34(1) क आबकारी के विरूद्ध आरोपी देवेन्द्र खाण्डे पिता राजेश प्रसाद उम्र 27 वर्ष निवासी कोतमरा से अवैध 4 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 800 रूपये जप्त की गई। धारा 34 (2)59 (क) आबकारी के विरूद्ध आरोपी रूक्मणी महिलाने पति दयानंद महिलाने उम्र 45 वर्ष निवासी जिल्दी से अवैध कच्ची महुआ शराब 8 लीटर कीमती 1600 रूपये जप्त की गई।
वहीं इसी धारा 34(2)59 (क) आबकारी के विरुद्ध आरोपी राकेश श्रीवास पिता तुलसी श्रीवास उम्र 20 वर्ष निवासी कमला नगर सारंगढ़ से अवैध देशी प्लेन शराब 6.120 लीटर कीमती 2720 रूपये जप्त की गई। धारा 34 (2)59 (क) आबकारी के विरुद्ध आरोपीगण लक्ष्मी लाल साहू पिता दुकालु साहू उम्र 36 वर्ष, जितेन्द्र कुमार साहू पिता पंचराम साहू उम्र 40 वर्ष निवासी अमलीडीपा नावागांव थाना केडार से अवैध देशी प्लेन 7.200 लीटर कीमती 3200 रूपये एवं मोटर सायकल बजाज सीटी क्रमांक सीजी 13 ए एच 2499 कीमती 20,000 रूपये परिवहन करते जप्त की गई। धारा 34(1) (क) आबकारी के विरुद्ध आरोपी राकेश बघेल पिता हीराराम बघेल उम्र 24 वर्ष निवासी चुरेला से अवैध 3 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 600 रूपये जप्त की गई।
विदित हो कि अपराध क्रमांक 218 धारा 34 (2)59 (क) आबकारी के विरूद्ध आरोपी मनोज कुमार कुर्रे पिता रामाधार कुर्रे उम्र 45 वर्ष निवासी कटेकोनी से अवैध देशी प्लेन 7. 200 लीटर कीमती 3200 रूपये एवं एक सफेद रंग की स्कुटी एक्टिवा क्रमांक सीजी 13 ए जी 1250 कीमती-30,000 रूपये परिवहन करते जप्त की गई। धारा जुआ के विरुद्ध आरोपीगण परमेन्द्र कुमार पिता सन्तुराम उम्र 37 वर्ष निवासी कुटेला, धरमदास महंत पिता दशरथ दास उम्र 46 वर्ष निवासी भोजपुर के कब्जे से 1120 रूपये 52 पत्ती तास व बोरी जप्त की गई। वारंट तामीली जानकारी स्थायी वारंट 7 तामील की गई वहीं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 107,116 की हुई । 151 जा.फौ. का प्रकरण दर्ज हुआ । मोटर व्हीकल एक्ट 23 वाहन से रकम 7700/-रूपये का जुर्माना काटा गया। उपरोक्त कार्रवाई में निरीक्षक भावना सिंह व समस्त स्टॉफ द्वारा संपूर्ण कार्रवाई में प्रमुख भूमिका रही। आरोपीगणों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।