सारंगढ़ बिलाईगढ़, 28 अप्रैल 2024/लोकसभा आदर्श आचरण संहिता के दौरान जिला आबकारी अधिकारी सोनल नेताम के मार्गदर्शन में 48 हजार मूल्य का शराब और 1 लाख 90 हजार मूल्य का लाहन कुल लगभग 238000 रुपए का सामग्री जप्त किया गया।आबकारी विभाग वृत्त सारंगढ़ को सूचना मिली की ग्राम शांतिनग़र चौकी कनकबीरा में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जाता है, जिसे गांव के बाहर एवं आसपास के क्षेत्रों में इसको विक्रय किया जाता है। सूचना की पुष्टि होने पर टीम के साथ बताए गए स्थान शांतिनगर के जंगल पर पहुंचे। स्थल पर सफेद रंग के पॉलीथिन तथा बालटियों में भरी क़रीब 220 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा बड़े बड़े ड्रमों, बालटियों में महुआ शराब बनाने के लिए महुआ लाहन जिसकी कुल मात्रा लगभग 3800 किलोग्राम है, को जब्त किया गया।कच्ची महुआ शराब को आबकारी टीम द्वारा कब्जा किया गया एवं विधिवत रूप से महुआ लाहन का नष्टीकरण किया गया। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1)(क) (च)34(2) का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है।आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।
वहीं दूसरे प्रकरण में शांतिनग़र चौकी कनकबीरा में आरोपी फ़ाग़ुलाल थुरिया के रिहायशी मकान की तलाशी में फ़ाग़ुलाल के क़ब्ज़े से 20 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुआ, जिसे जप्त कर क़ब्ज़े आबकारी लिया। आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क, 34(2), 59(क) का उल्लंघन करने पर विधिवत गिरफ़्तार कर जेल दाख़िला कराया गया है।इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद वर्मा, आबकारी उप निरीक्षक हाबिल खलखो, आबकारी आरक्षक गणेश धीरज, मोहनलाल चौहान, नगर सैनिक उमा सिदार का उल्लेखनीय योगदान रहा।